पाक की आतंक रोधी न्यायालय ने हमले के मास्टर माइंड यहया मुजाहिद को सुनाई इतने वर्ष कैद की सजा

पाक की आतंक रोधी न्यायालय (Anti-terror Court) ने मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद के जमात-उद-दावा (JuD) के प्रतिनिधि यहया मुजाहिद (Yahya Mujahid) को आतंकवादी फंडिग के मुद्दे में 15 वर्ष कैद की सजा सुनायी है। पिछले महीने भी इसी न्यायालय ने टेरर फंडिंग के दो मामलों में मुजाहिद (Muzahid) को 32 वर्ष की सजा सुनायी थी।
'हाफिज सईद के सम्बन्धी संग कारागार गया मुजाहिद'
मुजाहिद के अलावा, एंटी-टेरर न्यायालय (Anti-terror Court) ने जेयूडी (JuD) के नेता जफर इकबाल को 15 वर्ष और जेयूडी मुखिया हाफिज सईद (Hafiz Saeed) के सम्बन्धी प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की (Abdul Rehman Makki) को छह महीने कारागार की सजा सुनायी है। इससे पहले, एटीसी लाहौर ने इस तरह के तीन मामलों में इकबाल को 26 वर्ष कैद की सजा सुनायी थी।
पंजाब पुलिस की मुहिम रंग लाई
पंजाब पुलिस के आतंक रोधी विभाग (Counter Terrorism Department) ने विभिन्न मामलों में सईद समेत जमात उद दावा (Jamat ud Dawa) के नेताओं के विरूद्ध 41 प्राथमिकियां दर्ज की थी। निचली न्यायालय इनमें से 25 मामलों में सजा सुना चुकी है। आतंक रोधी न्यायालय आतंकवाद रोधी कानून 1997 की धाराओं के अनुसार सईद को चार मुद्दे में 21 वर्ष की सजा सुना चुकी है ।
आतंकी जमात के अनगिनत गुनाह
आतंक रोधी न्यायालय के न्यायाधीश इजाज अहमद बतर ने आतंकवाद रोधी कानून 1997 के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार 2019 में दर्ज प्राथमिकी के मुद्दे में सजा सुनायी। न्यायाधीश ने जब सजा सुनायी उस समय तीनों दोषी न्यायालय में उपस्थित थे। सईद के नेतृत्व वाला जेयूडी, लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है। मुंबई में 2008 में आतंकवादी हमले में 166 लोगों की मृत्यु हो गयी थी और इसके लिए लश्कर-ए-तैयबा को दोषी ठहराया गया था।
अमेरिका ने सईद का नाम आतंकवादियों की सूची में डाल रखा है और 2012 से ही उस पर एक करोड़ US डॉलर का पुरस्कार घोषित है।